प्रशासनिक अधिकारी समेत छह लोगों को उम्रकैद, 24 साल पहले ​किए थे ये काम, जानें क्या है पूरा मामला

Vijay Kumar Gupta Murder Case: प्रशासनिक अधिकारी समेत छह लोगों को उम्रकैद, 24 साल पहले ​किए थे ये काम, जानें क्या है पूरा मामला

प्रशासनिक अधिकारी समेत छह लोगों को उम्रकैद, 24 साल पहले ​किए थे ये काम, जानें क्या है पूरा मामला

Kashiram Diwakar

Modified Date: June 3, 2024 / 10:21 pm IST
Published Date: June 3, 2024 10:21 pm IST

अयोध्या: Vijay Kumar Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के बहुचर्चिय विजय कुमार गुप्ता हत्याकांड मामले में कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी रामकृष्ण तिवारी उर्फ बड़कन समेत छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 96 हजार रुपए का जुर्माना भी हुआ है। जुर्माने की रकम में से 80 फीसदी वादी मुकदमा को प्रतिकर के तौर पर देने का आदेश हुआ है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज मोहिंदर कुमार की अदालत से हुआ।

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Vijay Kumar Gupta Murder Case यह मामला आयोध्या जनपद के नगर कोतवाली के साहबगंज मोहल्ले का 24 साल पुराना है। दरअसल, 25 अप्रैल सन 2000 को कोतवाली नगर के साहबगंज मोहल्ला निवासी श्यामसुंदर गुप्ता के भतीजे विश्वनाथ और गगन उर्म गोगा ​श्रीवास्तव के बीच पान खाकर थूकने के मामले को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद विवाद बढ़ गया और गोगा ने इस बात को अपने घर में बता दिया।

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वहां से श्री कृष्ण तिवारी, रामकृष्ण तिवारी जो अब कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजन उर्फ हरि कृष्ण तिवारी, गगन उर्फ गोगा श्रीवास्तव, साजिद व अजय कुमार द्विवेदी असलहा व तलवार से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में श्याम सुंदर के पुत्र विजय गुप्ता और उनके पिता अयोध्या कुमार गुप्ता को घायल हो गए। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों उन्हें मृत घोषत कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मामले में गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्रवाई भी सभी आरोपियों पर की थी।

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इसकी रिपोर्ट मृतक के पिता ने सभी के खिलाफ जानलेवा हमला, हत्या ,जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को जानलेवा हमला, हत्या व गैंगस्टर अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। सोमवार को सुनवाई के बाद सभी को सजा सुनाई और जेल भेज दिया।

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