खेत से घर लौट रही किशोरी का पहले किया अपहरण, फिर दोस्तों के साथ मिलकर मिटाई हवस, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Kidnapped and raped a teenager returning home from the farm
FIR on Bhind District Transport Officer
फतेहपुर : Kidnapped and raped फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध हो जाने पर दोषी को शनिवार को 20 साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने बताया कि विचाराधीन मामले में पेश हुये छह गवाहों के बयान दर्ज कराये गये।
Kidnapped and raped पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों तथा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मोहम्मद अहमद खां की अदालत ने आरोपी पंकज पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का दोष सिद्ध होने पर शनिवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना की धनराशि से 12 हजार पांच सौ रुपये की धनराशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया।
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उत्तम ने घटना के संदर्भ में बताया कि जाफरगंज थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2019 को एक नाबालिग किशोरी खेत से धान के पौध की रोपाई कर वापस घर आ रही थी। रास्ते में पहले से घात लगाये बैठे आरोपी पंकज ने अपने अन्य साथियों के साथ चार पहिया वाहन में जबरन बैठाकर उसका अपहरण कर लिया और दूर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। उन्होने बताया कि पीड़िता ने घर जाकर आप बीती बताई तो उसका पिता उसे थाना लेकर गये और पंकज आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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