नाबालिग लड़की का अपहरण कर की शादी, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा…
A minor girl was kidnapped and married, the court sentenced to three years :नाबालिग लड़की का अपहरण कर विवाह करने के दोषी को तीन साल की कैद
murderer of 7 people
भदोही । उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे विवाह करने के आरोपी एक व्यक्ति को बुधवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि जौनपुर जिले के मीरगंज निवासी उमेश कुमार सरोज अहमदाबाद की एक कंपनी में काम करता है। उन्होंने बताया कि उसके साथ एक महिला भी काम करती थी और वह उससे मिलने के लिए जिले के ऊंज क्षेत्र में आता था।
उन्होंने बताया कि सरोज अपनी उस महिला मित्र के सहयोग से उसके पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को 15 दिसंबर को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। मिश्रा ने बताया कि इस मामले में लड़की की मां ने सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और बाद में सरोज ने लड़की से शादी कर ली थी।
Read More : बड़ी खबर: रायपुर के थानों में बड़ा फेरबदल, 27 निरीक्षकों की नई पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत) मधु डोगरा की अदालत ने बुधवार को अपना फैसला देते हुए कहा कि माना कि दोनों पति-पत्नी की तरह खुशी से जीनयापन कर रहे हैं मगर नाबालिग लड़की को उसके विधिक संरक्षक से उनकी अनुमति के बिना बहला फुसलाकर ले जाने को ध्यान में रखते हुये अपहरण के आरोपी उमेश कुमार सरोज को तीन साल के साधारण कारावास और पांच हज़ार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई जाती है।

Facebook



