किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को 25 साल की कैद

किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को 25 साल की कैद

किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को 25 साल की कैद
Modified Date: February 5, 2025 / 11:24 am IST
Published Date: February 5, 2025 11:24 am IST

बलिया (उप्र), पांच फरवरी (भाषा) बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने एक किशोरी को अगवा करने के तकरीबन ढाई वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को 20 सितम्बर 2022 को पियरही गांव के निवासी आशीष कुमार ने अगवा कर लिया था। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आशीष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी आशीष को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं. सलीम संतोष

संतोष


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