मैनपुरी (उप्र), 13 अगस्त (भाषा) मैनपुरी की एक विशेष अदालत ने 19 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लड़की ने बाद में खुदकुशी कर ली थी। अभियोजन अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश तलवार सिंह ने कुरावली थाना अंतर्गत नागला चिरोजी गांव निवासी मनोज कुमार (30) को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 18 फरवरी 2017 को लड़की अपने खेत की ओर जा रही थी, तभी कुमार ने उसे रास्ते में रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने शोर मचाया जिसके बाद उसके पिता मौके पर पहुंचे और कुमार भाग निकला।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि बाद में लड़की ने खुदकुशी कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने आरोप लगाया कि कुमार ने पूर्व में उसके साथ दुष्कर्म किया था और दोबारा दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था।
साक्ष्यों पर विचार करने और अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने कुमार को दोषी करार दिया और जुर्माने के साथ 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
भाषा सं राजेंद्र शोभना
शोभना