जबलपुर। Teachers will get Back Money Deducted : प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकारी शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब प्रदेश के लाखों शासकीय शिक्षकों की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है।
Teachers will get Back Money Deducted: मामले में शिक्षकों ने ज्वाइनिंग के बाद प्रोबेशन अवधि के दौरान सालाना क्रमशः 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने की व्यवस्था को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई है कि नियुक्ति के बाद शिक्षकों को 100 प्रतिशत वेतन दिया जाए। शिक्षकों का तर्क है कि ज्वाइनिंग के बाद नियमित रूप से शासकीय सेवा में कार्य करने के बावजूद प्रोबेशन पीरियड के नाम पर वेतन में कटौती की जा रही है। याचिका में अब तक की गई वेतन कटौती की राशि को भी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने की मांग की गई है।
इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश के बड़ी संख्या में शासकीय शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रोबेशन पीरियड में वेतन भुगतान से जुड़ी व्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। खासतौर पर उन शिक्षकों को राहत या आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिनके वेतन में नियुक्ति के बाद निर्धारित अवधि तक कटौती की गई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है।