बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास

बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास

बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास
Modified Date: April 23, 2025 / 06:02 pm IST
Published Date: April 23, 2025 6:02 pm IST

सोनभद्र (उप्र), 23 अप्रैल (भाषा) जिले की एक अदालत ने आठ साल की बच्ची से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की बुधवार को सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित वीर सिंह ने अखिलेश भारती को सजा सुनाई और उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अग्रहरि ने बताया कि घटना दो सितंबर 2024 को दुद्धी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी, जब भारती अपने चाचा के घर के बाहर खेल रही बच्ची को अगवा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

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लड़की के पिता ने उसी दिन दर्ज कराई गई अपनी प्राथमिकी में कहा कि आरोपी ने बच्ची को घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।

अदालत ने जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये बच्ची को देने का आदेश दिया है।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान


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