बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा

बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 29, 2025 / 08:08 PM IST,
    Updated On - September 29, 2025 / 08:08 PM IST

गाजियाबाद (उप्र), 29 सितंबर (भाषा) गाजियाबाद की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में सोमवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार भकरवा के अनुसार, 20 अगस्त 2015 को लोनी इलाके की एक कॉलोनी में आठ वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर बैठी थी और इस दौरान उसका पड़ोसी भरत लाल उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता ने बाद में अपने परिवार के लोगों को अपनी आपबीती सुनाई। परिजन ने 22 अगस्त 2020 को लोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

भकरवा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अदालत-द्वितीय) दीपिका तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भरत लाल को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 साल के करावास की सज़ा सुनायी और उसपर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान