बलिया (उप्र), 19 अप्रैल (भाषा) बलिया जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा करने के ढाई साल पुराने मामले में आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 23 नवंबर 2023 को तड़के गांव के ही रहने वाले बंटी चौहान ने 15 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया था। घटना के बाद किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लड़की की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बंटी चौहान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मामला दर्ज किया। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथमकांत की अदालत में हुई।
सिंह ने बताया कि शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी ने कहा कि पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।
भाषा सं आनन्द शोभना
शोभना