बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 वर्ष कारावास की सजा

बलिया में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी युवक को 25 वर्ष कारावास की सजा
Modified Date: July 31, 2026 / 01:18 pm IST
Published Date: July 31, 2026 1:18 pm IST

बलिया (उप्र), 31 जुलाई (भाषा) बलिया की एक अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के तीन वर्ष पुराने मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने शुक्रवार को बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 13 वर्षीय किशोरी को उसका पड़ोसी प्रशांत राय 31 मई 2023 की दोपहर डरा-धमकाकर अपने गैरेज में ले गया और उससे दुष्कर्म किया।

प्रशांत ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और किशोरी को जान से मारने की धमकी दी।

उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर प्रशांत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को आरोपी प्रशांत को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 32,000 रुपये का जर्माना भी लगाया।

भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी


लेखक के बारे में