उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
मैनपुरी (उप्र) 22 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक विशेष अदालत ने सात माह पूर्व चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) जितेंद्र मिश्रा ने कानपुर देहात निवासी संदीप (24) को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
डीजीसी चौहान ने बताया कि संदीप अपने रिश्तेदारों के घर एक गांव में रह रहा था और 12 अप्रैल 2025 को वह गांव निवासी बच्ची को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची के पिता ने संदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने बच्ची की चिकित्सकीय जांच कराई जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद संदीप के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
भाषा सं आनन्द नेत्रपाल सिम्मी
सिम्मी

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