सोनभद्र में महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

सोनभद्र में महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

सोनभद्र में महिला से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: September 5, 2026 / 10:36 pm IST
Published Date: September 5, 2026 10:36 pm IST

सोनभद्र (उप्र), पांच सितंबर (भाषा) सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक दलित महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता सी. शशांक शेखर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) गोविंद मोहन ने दोषी कमलेश यादव (35) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपी को अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिहार के कैमूर जिले की अधौरा निवासी महिला दो मार्च 2024 को घर के पास मवेशी चराने गई थी, तभी यादव ने उसे उप्र के सोनभद्र जिले की सीमा में कथित तौर पर झाड़ियों में खींचकर दुष्कर्म किया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि महिला की चीख सुनकर उसका बेटा मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया।

शेखर ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर आठ मार्च 2024 को सोनभद्र जिले के मांची थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने जांच पूरी कर साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

भाषा सं आनन्द शफीक

शफीक


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