उप्र: दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र: दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र: दुकानदार की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
Modified Date: September 2, 2025 / 12:03 am IST
Published Date: September 2, 2025 12:03 am IST

सोनभद्र, एक सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने तीन वर्ष पहले रुपये नहीं देने को लेकर हुए विवाद में दुकानदार की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बताया कि सोनू गुप्ता नाम के व्यक्ति ने आठ जून 2022 को रायपुर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि एक दिन पहले (सात जून को) उसके छोटे भाई अविनाश गुप्ता की डोरिया रोड स्थित चाट की दुकान पर दिनेश गुप्ता (19) नाम का उसका रिश्तेदार गया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, चाट खाने के बाद रुपये दिए बिना वापस जाने पर जब अविनाश ने दिनेश को रोका तो आरोपी ने उसे गाली दी और धमकी देते हुए चला गया।

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सोनू ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसी रात जब अविनाश दुकान बंद कर आ रहा था तब आरोपी दिनेश अपनी मां की बैसाखी लेकर आया और अविनाश की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसे गंभीर चोटें आयीं।

शिकायत में बताया गया कि अविनाश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसपर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

भाषा सं सलीम शोभना जितेंद्र

जितेंद्र


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