उप्र : कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार

उप्र : कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार

उप्र : कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार
Modified Date: June 5, 2023 / 01:48 pm IST
Published Date: June 5, 2023 1:48 pm IST

लखनऊ, पांच जून (भाषा) वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या के करीब 32 साल पुराने मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को दोषी करार दिया।

कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त, 1991 को उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय की शिकायत पर इस हत्याकांड में अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

एक वकील ने वाराणसी में संवाददाताओं को बताया, ‘मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत अपना फैसला बाद में सुनाएगी।’

अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था। हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आईं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।’’

वकीलों ने कहा कि तीन अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय और उनके भाई अवधेश वाराणसी में अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तभी अंसारी समेत कुछ कार सवार हमलावर वहां आए और उन्होंने अवधेश को गोली मार दी।

उन्होंने बताया कि जवाब में अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके बाद हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए।

अवधेश को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।

भाषा अभिनव जफर मनीषा शोभना

शोभना

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