मुजफ्फरनगर दंगे : कुटबा सामूहिक हत्या मामले में 37 आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर दंगे : कुटबा सामूहिक हत्या मामले में 37 आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी

मुजफ्फरनगर दंगे : कुटबा सामूहिक हत्या मामले में 37 आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी
Modified Date: February 25, 2026 / 11:21 am IST
Published Date: February 25, 2026 11:21 am IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 25 फरवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने सितंबर 2013 में हुए फिरकावाराना दंगों के दौरान कुटबा गांव में एक महिला समेत आठ लोगों की हत्या के मामले में आरोपी 37 लोगों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र शर्मा ने बुधवार को बताया कि इमरान नामक व्यक्ति ने 110 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आठ सितंबर 2013 को जिले के कुटबा गांव में दंगाइयों की भीड़ ने धारदार हथियारों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर हमला किया था, जिसमें वहीद, शमशाद, इरशाद, त्राबू, कय्यूम, फैयाज, मोमिन और खातून समेत आठ लोग मारे गए थे।

उन्होंने बताया कि वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि इस दौरान कई घरों में आग लगा दी गई थी और संपत्ति लूट ली गयी थी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भालोत्या ने मंगलवार को 37 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में असफल रहा।

मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 40 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे।

भाषा सं सलीम वैभव सुरभि

सुरभि


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