New Building Bylaws 2025 In UP: न NOC, न नक्शा, अब आसानी से बनेगा सपनों का मकान, सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में किए बदलाव

New Building Bylaws 2025 In UP: भवन निर्माण के नए नियमों के तहत जनता को अब 1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा।

New Building Bylaws 2025 In UP: न NOC, न नक्शा, अब आसानी से बनेगा सपनों का मकान, सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में किए बदलाव

New Building Bylaws 2025 In UP/ Image Credit: META AI

Modified Date: May 5, 2025 / 01:08 pm IST
Published Date: May 5, 2025 12:19 pm IST
HIGHLIGHTS
  • उत्तर प्रदेश में भवन निर्माण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है।
  • नए नियमों के तहत जनता को अब 1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा।
  • सरकार की तरफ NOC देने के लिए हर विभाग के लिए 7 से 15 दिन की समयसीमा तय की गई।

लखनऊ: New Building Bylaws 2025 In UP: उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हे जानकर लग खुशी से झूम उठे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, भवन निर्माण से जुड़े नियमों में बदलाव के बाद अब नए नियमों के तहत जनता को अब 1000 वर्गफीट तक मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा। इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा। माना जा रहा है कि, नियमों में किए गए बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मिलेगा।

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Bylaws 2025 को सरकार ने दी मंजूरी

New Building Bylaws 2025 In UP:  बता दें कि, उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में बदलाव करते हुए सरकार ने Byelaws 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं संशोधित नियम अब आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नियमों में बदलाव के बाद पहले जहां अपार्टमेंट के लिए 2000 वर्गमीटर प्लॉट अनिवार्य था, लेकिन अब जनता को 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इसके साथ ही कमर्शियल बिल्डिंग और अस्पताल के लिए 3000 वर्गमीटर का प्लॉट काफी होगा।

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NOC के नियमों में भी किया गया बदलाव

New Building Bylaws 2025 In UP:  इतना ही नहीं सरकार की तरफ NOC देने के लिए हर विभाग के लिए 7 से 15 दिन की समयसीमा तय की गई है और विभाग द्वारा समय पर NOC नहीं देने पर उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इसके साथ ही अब आम जनता घर के 25% हिस्से में नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या फिर वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, CA जैसे प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस चला सकेंगे। ऑफिस के लिए नक्शे में अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं होगी।

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रिहायशी इलाकों में खोले जा सकेंगे ऑफिस

New Building Bylaws 2025 In UP:  नए नियमों में हुए बदलाव के बाद अब 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी क्षेत्रों में भी दुकानें और ऑफिस खोले जा सकेंगे। इतना ही ही वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स कम चौड़ाई वाली सड़कों पर भी अपने ऑफिस खोल सकेंगे। नए नियम लागू होने के बाद अब 45 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी ऊंचाई की इमारत बनाने की इजाजत मिलेगी। साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी अब 3 गुना तक बढ़ाया गया है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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