इस मामले में बुरी तरह फंसे पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट 

Non-bailable warrant issued : छात्र नेता के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने शुक्रवार को सुधीर ओझा के मुकदमे में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।

इस मामले में बुरी तरह फंसे पूर्व मंत्री समेत पांच आरोपी, कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट 

Non-bailable warrant issued against five including former minister in case of attempted murder of student leader

Modified Date: December 2, 2022 / 06:20 pm IST
Published Date: December 2, 2022 6:14 pm IST

बलिया। Non-bailable warrant issued : जिले की एक अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता आनन्द स्वरूप शुक्ला सहित पांच आरोपियों को अदालत में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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Non-bailable warrant issued : छात्र नेता के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय सांसद विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने शुक्रवार को सुधीर ओझा के मुकदमे में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों के हाजिरी माफी संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। अदालत ने 22 नवम्बर को अपने फैसले में शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 307 एवं 149  के तहत दंडनीय अपराध का अतिरिक्त आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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Non-bailable warrant issued : अधिवक्‍ता ने बताया कि अदालत ने 29 नवम्बर को सभी पांच आरोपियों को दो दिसम्बर को अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद भी उन पांचों ने शुक्रवार को आत्मसमर्पण नहीं किया। उनके अनुसार शुक्ला सहित पांच आरोपियों की तरफ से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के सतीश चन्द्र महाविद्यालय में 15 जनवरी 2013 को छात्र नेता सुधीर ओझा की हत्या का प्रयास करते हुए उनपर चाकू से हमला किया गया था। इसी मामले में पांचों आरोपी हैं।

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