प्रतापगढ़: हत्या के दोषी को उम्रकैद

प्रतापगढ़: हत्या के दोषी को उम्रकैद

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  • Publish Date - December 2, 2025 / 02:12 PM IST,
    Updated On - December 2, 2025 / 02:12 PM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), दो दिसंबर (भाषा) प्रतापगढ़ की एक अदालत ने हत्या के करीब ढाई साल पुराने मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश शर्मा ने मंगलवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडे की अदालत ने सोमवार को दोषी दिवाकर दुबे को उम्रकैद और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 28 मार्च 2023 को रंजीतपुर चिलबिला के रहने वाले राजू मौर्य नामक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि दिवाकर दुबे ने उसके बड़े भाई धर्मेंद्र मौर्य को बेहोशी की हालत में ई-रिक्शे से उनके घर के बाहर फेंक दिया था, मौर्य को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दुबे और एक अन्य आरोपी पिंकू पथरकटा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। सुबूतों के आधार पर अदालत ने दुबे को दोषी ठहराया जबकि पिंकू पथरकटा को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

भाषा सं सलीम शोभना

शोभना