रामपुर अनाथालय भूमि मामले में गवाहों को वापस बुलाने की आजम खान की अर्जी खारिज

रामपुर अनाथालय भूमि मामले में गवाहों को वापस बुलाने की आजम खान की अर्जी खारिज

रामपुर अनाथालय भूमि मामले में गवाहों को वापस बुलाने की आजम खान की अर्जी खारिज
Modified Date: May 30, 2025 / 11:47 pm IST
Published Date: May 30, 2025 11:47 pm IST

रामपुर(उप्र), 30 मई (भाषा) रामपुर में एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की कानूनी टीम द्वारा दायर तीन अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिसमें 2019 के रामपुर अनाथालय भूमि विवाद से संबंधित मामलों में अभियोजन पक्ष के गवाहों को वापस बुलाने की मांग की गई थी। एक वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इन मामलों में वक्फ की जमीन पर बने मकानों को जबरन गिराने, भैंस और बकरियां चुराने सहित लूटपाट के आरोप भी शामिल हैं। ये 2019 में खान के खिलाफ दर्ज एक दर्जन मामलों में शामिल हैं।

जिला सरकारी वकील सीमा सिंह राणा के अनुसार, मुकदमा वर्तमान में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य चरण में है। उन्होंने कहा कि जब अभियोजन पक्ष अपना मामला पेश कर रहा था, तब खान के वकीलों ने पहले ही जिरह किये जा चुके गवाहों को वापस बुलाने का अनुरोध करते हुए तीन अलग अर्जियां दायर कीं।

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उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस कदम पर आपत्ति जताई और अदालत ने तीनों अर्जियों को खारिज कर दिया।

वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई दो जून को होगी।

भाषा सं जफर सुभाष

सुभाष


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