इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया विधायक अब्‍बास अंसारी को झटका, अग्रिम जमानत खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय से विधायक अब्‍बास अंसारी को झटका, अग्रिम जमानत खारिज :Shock to MLA Abbas Ansari from Allahabad High Court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया विधायक अब्‍बास अंसारी को झटका, अग्रिम जमानत खारिज

raids on 26 locations of two former ministers

Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 pm IST
Published Date: August 29, 2022 10:30 pm IST

लखनऊ : इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ पीठ ने कथित तौर पर अवैध रूप से हथियार खरीदने के मामले में ‘भगोड़ा’ घोषित किए जा चुके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्‍बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को नामंजूर कर दी।न्‍यायमूर्ति डी. के. सिंह की पीठ ने यह कहते हुए अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर किस्‍म के हैं और उन्‍हें पहले ही ‘भगोड़ा’ घोषित किया जा चुका है। पीठ ने मऊ सीट से विधायक अब्‍बास अंसारी से कहा कि वह संबंधित अदालत के समक्ष आत्‍मसमर्पण करें और अदालत उनकी याचिका पर त्‍वरित रूप से सुनवाई करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को सात बार समन व दो बार जमानतीय वारंट जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ।

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इसके बाद निचली अदालत ने 15 जुलाई, 27 जुलाई व 11 अगस्त को उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया, फिर भी अभियुक्त ने आत्मा समर्पण नहीं किया, तब जाकर उसके खिलाफ फ़रारी की उद्घोषणा जारी की गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि इन सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद, यह अदालत आरोपी को अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं पाती है। गौरतलब है‍ कि लखनऊ की एमपी/एमएलए (सांसद/विधायक) अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को पिछले सप्‍तााह ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया था जिसके बाद गत शनिवार को लखनऊ पुलिस ने अब्बास के गाजीपुर स्थित आवास पर नोटिस चस्पा कर दिया था।

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गौरतलब है कि अब्बास अंसारी लंबे समय से फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की आठ टीमें बनाई गई हैं। पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली, लखनऊ, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ समेत कई स्‍थानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है।

 


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