सोनभद्र में नाबालिग किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

सोनभद्र में नाबालिग किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

सोनभद्र में नाबालिग किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा
Modified Date: November 14, 2025 / 10:16 pm IST
Published Date: November 14, 2025 10:16 pm IST

सोनभद्र (उप्र), 14 नवंबर (भाषा) सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल पहले एक नाबालिग किशोरी को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने जिले के जुगैल थानाक्षेत्र के घटिहटा निवासी शिव कुमार खरवार (40) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर एक लाख 75 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया।

अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपया पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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अग्रहरि ने बताया कि एक व्यक्ति ने जुगैल थाने में 31 मई 2019 को सूचित किया कि शिव कुमार खरवार उसकी 16 वर्षीया पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसकी पुत्री का कुछ पता नहीं चल पाया। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने 10 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी।

पर्याप्त आधार मिलने पर विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।

भाषा सं आनन्द राजकुमार

राजकुमार


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