पैसे के लिए पिता की हत्या के दोषी बेटों, बहुओं और पौत्र को आजीवन कारावास

पैसे के लिए पिता की हत्या के दोषी बेटों, बहुओं और पौत्र को आजीवन कारावास

पैसे के लिए पिता की हत्या के दोषी बेटों, बहुओं और पौत्र को आजीवन कारावास
Modified Date: September 22, 2023 / 08:40 pm IST
Published Date: September 22, 2023 8:40 pm IST

कौशांबी (उत्तर प्रदेश) 22 सितंबर (भाषा) कौशांबी की जिला अदालत ने शुक्रवार को पैसों के लिए पिता की हत्या करने के दोषी उसके दो बेटों, दो बहुओं और एक पोते को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर निवासी नरेंद्र पाल पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ पाल ने 20 जून 2021 को मंझनपुर थाना को सूचना दी कि उसके पिता की सेवानिवृत्ति के बाद मिले पैसों के बंटवारे को लेकर उसके दो भाइयों वीरेंद्र व सुरेंद्र तथा दो भाभियों मनोज देवी उर्फ आरती (पत्नी सुरेंद्र) तथा ललिता (पत्नी वीरेंद्र) व भतीजे सचिन (पुत्र सुरेंद्र) ने लोहे की छड़ से हमला कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर मंझनपुर थाना पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तों को शुक्रवार को कौशांबी जिला अदालत के अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार ने आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 15,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।

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भाषा सं जफर धीरज

धीरज


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