सुलतानपुर अदालत में संजय सिंह के आचार संहिता मामले में गवाही पूरी, अगली सुनवाई 21 मई को

सुलतानपुर अदालत में संजय सिंह के आचार संहिता मामले में गवाही पूरी, अगली सुनवाई 21 मई को

सुलतानपुर अदालत में संजय सिंह के आचार संहिता मामले में गवाही पूरी, अगली सुनवाई 21 मई को
Modified Date: May 14, 2026 / 10:37 pm IST
Published Date: May 14, 2026 10:37 pm IST

सुलतानपुर, 14 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत में बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह से जुड़े आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।

अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह सिपाही पंकज कुमार की गवाही दर्ज की गई, जिसके बाद बचाव पक्ष की ओर से उनकी जिरह भी पूरी कर ली गई। पंकज कुमार घटना के समय तत्कालीन थाना प्रभारी प्रवीण सिंह के हमराही बताए जाते हैं।

सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता मदन प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बंधुआकला थाने में दर्ज किया गया था और वर्तमान में इसका ट्रायल कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अधिकांश साक्ष्य पहले ही पूरे हो चुके हैं और बृहस्पतिवार को शेष गवाही एवं जिरह की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई।

अदालत ने अब अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है, जिसमें शेष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

यह मामला 13 अप्रैल 2021 का है, जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में कथित रूप से बिना अनुमति चुनावी सभा आयोजित की गई थी। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित इस सभा के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।

इस मामले में संजय सिंह सहित 12 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया, जबकि अन्य को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

संजय सिंह के कई बार अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। जुलाई 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण के बाद उन्हें दो जमानत मुचलकों और निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया था।

भाषा

सं, जफर रवि कांत


लेखक के बारे में