बरेली, पांच अगस्त (भाषा) बरेली में किशोर न्याय बोर्ड ने एक नाबालिग लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते अपने पांच वर्षीय भाई की गला दबाकर हत्या करने और शव को घर की छत के पीछे झाड़ियों में फेंकने के मामले में बुधवार को दोषी करार दिया।
अदालत ने कहा कि बाल अपचारी की उम्र और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह अलग से दंडादेश पारित करेगी।
इस मामले में विशेष पॉक्सो अदालत पहले ही दोषी युवक महेश (23) को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है।
युवक ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के पांच वर्षीय भाई की इसलिए हत्या कर दी थी, क्योंकि बच्चे ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और मां को इसकी जानकारी देने की बात कही थी।
विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में 28 जुलाई 2020 को एक व्यक्ति मजदूरी करने गया था, जबकि उसकी पत्नी भी काम पर गई थी। घर पर उनका पांच वर्षीय पुत्र और नाबालिग बेटी मौजूद थे।
नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पांच वर्षीय भाई का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को घर की छत के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था।
भाषा
सं राजेंद्र पारुल
पारुल