Destitute Women Pension Scheme: इन लोगों को अब नहीं मिलेगा इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ, एक्शन के मूड में सरकार, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला |

Destitute Women Pension Scheme: इन लोगों को अब नहीं मिलेगा इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ, एक्शन के मूड में सरकार, जानें क्यों लिया ऐसा फैसला

इन लोगों को अब नहीं मिलेगा इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ, एक्शन के मूड में सरकार, These people will no longer get benefit of this ambitious scheme

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Modified Date: April 26, 2025 / 10:02 PM IST
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Published Date: April 26, 2025 6:47 pm IST

लखनऊ: Destitute Women Pension Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना की सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराएगी। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी है। सत्यापन के दौरान मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के संबंध में मोबाइल पर संदेश भेजा जाएगा।

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Destitute Women Pension Scheme: एक बयान के मुताबिक प्रमुख सचिव (महिला कल्याण) लीना जौहरी ने इस संबंध में सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। उसमें सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा करने के लिए कहा गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं का आधार प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है। सत्यापन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले। सत्यापन कार्य तीन चरणों में संपन्न होगा, जिसमें पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा किया जाना है। दूसरे चरण में 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची समेत रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। इसके तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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यह पूरी प्रक्रिया जिलाधिकारी की देखरेख में होगी। जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सत्यापन पूरी गंभीरता और गहनता से किया जाए। अठारह वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं जिनके पति की मुत्यु हो चुकी है। लाभार्थी उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। योजना के अन्तर्गत 2016-17 से 500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन भुगतान किया जा रहा था। बाद में 2021-22 से इसे 1000 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी कर दिया गया। वर्तमान वित्त वर्ष से योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आधार पर अधारित भुगतान प्रारम्भ किया गया है। योजना के अंतर्गत अब कुल 34 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना का सत्यापन क्यों शुरू किया है?

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही मिले और मृतक या अपात्र लाभार्थियों की पेंशन को तत्काल बंद किया जा सके।

सत्यापन प्रक्रिया के दौरान क्या कदम उठाए जाएंगे?

सत्यापन प्रक्रिया तीन चरणों में की जाएगी: पहले चरण में 10 मई तक लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। दूसरे चरण में 15 मई तक रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। तीसरे चरण में 25 मई तक मृतक और अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी जाएगी।

इस योजना के तहत पात्र महिलाएं कौन हैं?

इस योजना के तहत अठारह वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएं पात्र हैं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वे उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों, और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो।

पेंशन की राशि कितनी है?

2016-17 से 2021-22 तक लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही थी, लेकिन 2021-22 से यह बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।

सत्यापन के बाद पेंशन किस आधार पर दी जाएगी?

सत्यापन के बाद, पेंशन का भुगतान अब आधार आधारित किया जाएगा, और लाभार्थियों को समय-समय पर मोबाइल पर संदेश के माध्यम से भुगतान की जानकारी दी जाएगी।
 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)