आजमगढ़ में हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

आजमगढ़ में हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास

आजमगढ़ में हत्या के दोषी तीन लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: December 4, 2022 / 09:34 am IST
Published Date: December 4, 2022 9:34 am IST

आजमगढ़ (उप्र), चार दिसंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने हत्या के करीब 18 साल पुराने एक मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली गांव के रहने वाले बृजपति तिवारी की गांव के ही बलराम तिवारी से मारपीट के मामले को लेकर रंजिश थी। बृजपति तिवारी छह मार्च 2004 की शाम अपने घर से भदुली बाजार जा रहा था कि रास्ते में बलराम तिवारी, अजय तथा विमल ने उसे घेर लिया तथा बलराम के उकसाने पर अजय ने बृजपति को गोली मार दी। घायल बृजपति को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

अपर जिला न्यायाधीश रामानंद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को तीन लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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भाषा सं सलीम नेत्रपाल

नेत्रपाल


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