दलित व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास

दलित व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास

दलित व्यक्ति की हत्या के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: September 1, 2025 / 06:52 pm IST
Published Date: September 1, 2025 6:52 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), एक सितंबर (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने पिछले साल एक दलित व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने और उसके तीन बच्चों को घायल करने के जुर्म में सोमवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता परवेंद्र कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 14 फरवरी 2023 को जानसठ थाना क्षेत्र के राजपुर कलां गांव में राजेंद्र और उसके बेटों मोहित तथा वीरेंद्र ने संजीव वाल्मीकि नामक व्यक्ति के घर में घुसकर गाली-गलौज और गोलीबारी की थी।

पुरानी रंजिश को लेकर अंजाम दी गयी इस घटना में वाल्मीकि की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा उसके तीन बच्चे घायल हो गये थे।

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विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अदालत की न्यायाधीश आशारानी सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजेंद्र और उसके बेटों मोहित तथा वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं. सलीम संतोष

संतोष


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