हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में सुनवाई शुरू; सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में सुनवाई शुरू; सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

हाथरस सत्संग भगदड़ मामले में सुनवाई शुरू; सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय
Modified Date: August 6, 2025 / 07:38 pm IST
Published Date: August 6, 2025 7:38 pm IST

हाथरस (उप्र) छह अगस्त (भाषा) हाथरस जिले में जुलाई 2024 में एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ मचने के मामले में सभी 11 आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया और उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। एक वकील ने यह जानकारी दी।

इसके साथ ही, अदालत में मामला साक्ष्य पेश किए जाने के चरण में पहुंच गया है और मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है।

बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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जिला अदालत में पहले पेश किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोपपत्र के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। स्वयंभू संत सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान दो जुलाई, 2024 को सिकंदराराऊ इलाके में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी।

पुलिस ने इस घटना के लिए बाबा के करीबी सहयोगी और सेवादार देवप्रकाश मधुकर समेत 11 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। इस मामले में बाबा का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है।

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने पुष्टि की कि बुधवार को औपचारिक रूप से आरोप पत्र पढ़ा गया।

उन्होंने कहा, ‘मामला अब साक्ष्य पेश किए जाने के चरण में पहुंच गया है। अभियोजन पक्ष अपने गवाह पेश करेगा और हम जिरह शुरू करेंगे। सभी 11 आरोपी आज अदालत में मौजूद थे और सभी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं।’

पुंडीर ने बताया कि अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए।

उन्होंने बचाव पक्ष के इस दावे को भी दोहराया कि यह एक ‘आकस्मिक मामला’ था। पुंडीर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए एक ‘मनगढ़ंत मामला’ दर्ज किया था।

भाषा सं जफर जोहेब

जोहेब


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