उप्र: पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

उप्र: पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

उप्र: पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज
Modified Date: January 23, 2026 / 05:18 pm IST
Published Date: January 23, 2026 5:18 pm IST

मुजफ्फरनगर, 23 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश सीता वर्मा ने बृहस्पतिवार को तिहरे हत्याकांड के आरोपी फारुख की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने बताया कि शामली जिले के कांधला थानाक्षेत्र के घरी दौलत गांव में रहने वाले फारुख (45) ने पारिवारिक विवाद की वजह से अपनी पत्नी ताहिरा (40) और दो बेटियों आफरीन (14) व सहरीन (सात) की पिछले साल 17 दिसंबर को हत्या कर दी थी।

चौहान के अनुसार, मृतका के पिता अमीर अहमद ने फारुख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि ताहिरा और उसकी दो बेटियों की हत्या कर शवों को घर में ही दफना दिया गया।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।

भाषा सं आनन्‍द जितेंद्र

जितेंद्र


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