सामूहिक विवाह योजना के तहत अब मिलेंगे एक लाख रुपए, कन्या के खाते में जमा होंगे 60 हजार, राज्य सरकार का बड़ा फैसला |

सामूहिक विवाह योजना के तहत अब मिलेंगे एक लाख रुपए, कन्या के खाते में जमा होंगे 60 हजार, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

UP CM Yogi Adityanath : एक बयान के मुताबिक कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित दो लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की आवश्यकता है।

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Modified Date: April 25, 2025 / 12:10 AM IST
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Published Date: April 24, 2025 10:59 pm IST
HIGHLIGHTS
  • समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक
  • सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल

लखनऊ: Rs 60000 compensation for girls  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

एक बयान के मुताबिक कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित दो लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है और अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए।

बृहस्पतिवार को  समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को 51 हजार रुपये के स्थान पर एक लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।

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Rs 60000 compensation for girls  उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये की इस राशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा किये जाएं, नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के तौर पर दिए जाएं जबकि शेष 15 हजार रुपये वैवाहिक समारोह में खर्च किये जायें।

मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन, पेंशन से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे परिवार आईडी से जोड़ा जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फैमिली आईडी ( परिवार पहचान पत्र ) से जुड़ने के बाद पात्रता की श्रेणी का कोई भी निराश्रित वृद्धजन जैसे ही 60 वर्ष का होगा, उसे तत्काल पेंशन की राशि मिलने लग जायेगी।

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