UP Digital Media Policy 2024: उत्तर प्रदेश। सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह के फेक अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेट वायरल हेते रहते हैं। लगातार बढ़ते डिप फेक कंटेट और इस तरह के मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 (Uttar Pradesh Digital Media Policy-2024) को मंजूरी दे दी है।
इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी और फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। अभी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66(ई) और (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन, अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है।
इस नीति के तहत अब दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर रोक लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है।
पॉलिसी के मुताबिक, यूपी सरकार की कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में सामग्री/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और शेयर करने पर एजेंसियों/फर्मों को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को अब फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। सरकार की ओर से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। यह पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं।
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