UP Employee Strike Ban | Photo Credit: AI
लखनऊ: UP Employee Strike Ban उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। प्रदेश के कर्मचारी अब छह महीने तक अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे। (UP Employee Strike Ban) दरअसल, छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है।
Uttar Pradesh Strike Ban जारी आदेश के अनुसार, राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होगा। सरकार ने प्रशासनिक कार्यों और जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने रोडवेज की सभी सेवाओं में भी अगले छह महीने तक रोक लगा दी थी। यह निर्णय जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए लिया गया था। परिवहन की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि रोडवेज की वे सभी सेवाओं में छह माह तक हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।