उप्र: बलिया में जाली दाखिल खारिज आदेश तैयार करने के आरोप में लिपिक, सहायक के खिलाफ प्राथमिकी

उप्र: बलिया में जाली दाखिल खारिज आदेश तैयार करने के आरोप में लिपिक, सहायक के खिलाफ प्राथमिकी

उप्र: बलिया में जाली दाखिल खारिज आदेश तैयार करने के आरोप में लिपिक, सहायक के खिलाफ प्राथमिकी
Modified Date: January 21, 2026 / 11:20 am IST
Published Date: January 21, 2026 11:20 am IST

बलिया (उप्र), 21 जनवरी (भाषा) बलिया जिले में सदर तहसीलदार की अदालत के एक लिपिक सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ जमीन का जाली दाखिल खारिज आदेश कथित तौर पर तैयार करने और संबंधित मामले की फाइल गायब करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, बलिया शहर कोतवाली में मंगलवार को सदर तहसीलदार अतुल हर्ष की एक शिकायत पर सदर तहसीलदार अदालत के लिपिक शाहिद खान और बांसडीह रोड थानाक्षेत्र के बजहा गांव के अक्षय बर नाथ तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि सदर तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा है कि बजहा गांव के नर्वदेश्वर तिवारी की शिकायत पर सहायक अभिलेख अधिकारी धर्मेंद्र कुमार और नायब तहसीलदार भोला शंकर राय की एक जांच समिति गठित की गई।

पुलिस ने बताया कि जांच समिति ने अपनी जांच आख्या में स्पष्ट किया है कि तहसीलदार सदर अदालत के खान ने अक्षय बर नाथ तिवारी से मिलीभगत करके एक जाली दाखिल खारिज आदेश तैयार किया और संबंधित फाइल गायब कर दी।

प्राथमिकी में कहा गया है कि दाखिल खारिज आदेश 29 मार्च 2025 को जारी होना प्रदर्शित किया गया, जबकि मामले की फाइल ना तो अदालत के रिकार्ड में मौजूद थी और ना ही फाइलिंग कार्यालय में पंजीकृत थी।

पुलिस ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह ने पांच जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

शहर के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद उस्मान ने बुधवार को बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भाषा सं जफर वैभव अमित

अमित


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