उप्र: अवमानना के एकल पीठ के आदेश पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोक लगाई

उप्र: अवमानना के एकल पीठ के आदेश पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोक लगाई

उप्र: अवमानना के एकल पीठ के आदेश पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रोक लगाई
Modified Date: December 22, 2022 / 10:38 pm IST
Published Date: December 22, 2022 10:38 pm IST

लखनऊ, 22 दिसंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी जिसमें आयकर विभाग के उपायुक्त हरीश गिडवानी को एक मामले में अवमानना का दोषी करार देते हुए सात दिन के कारावास की सजा सुनाई गई थी और उन पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया था।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की इस पीठ ने गिडवानी की याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 जनवरी तय की।

प्रशांत चंद्र नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल न्यायाधीश ने 16 दिसंबर को गिडवानी को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।

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प्रशांत चंद्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है।

वहीं दूसरी ओर, गिडवानी की तरफ से अपर महान्यायवादी विक्रमजीत बनर्जी ने दलील दी कि यदि याचिका पर सुनवाई टाली जाती है तो एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

भाषा सं राजेद्र सिम्मी

सिम्मी


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