मुजफ्फरनगर (उप्र), 11 अगस्त (भाषा) मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की हत्या के करीब नौ साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने बताया कि चार जनवरी 2013 को जिले के खतौली क्षेत्र में सादिक (23) नामक युवक की शाहिद तथा उसके साथियों ने गला दबाकर हत्या कर दी थी।
उन्होंने बताया कि जांच में पता लगा कि सादिक का शाहिद की बेटी से प्रेम प्रसंग था। इसी वजह से यह घटना अंजाम दी गई।
त्यागी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय सिंह पुंढीर ने बृहस्पतिवार को शाहिद और वाहिद को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा 55-55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले का तीसरा अभियुक्त वारदात के वक्त नाबालिग था लिहाजा उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
भाषा सं सलीम शफीक
शफीक
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