उप्र: हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
उप्र: हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
कौशांबी, 11 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाय।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि यह घटना 17 फरवरी, 2019 को हुई थी।
उन्होंने बताया कि सुरसेनी गांव के राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने पुलिस को सूचित किया कि 10 लोगों ज्ञानेंद्र कुमार, सुधीर कुमार, आनंद उर्फ बजरंगी, विजय कुमार, विनोद, प्रदीप, दीपक, काशी प्रसाद, संजीव और रोहित ने उनके भाई मनोज द्विवेदी पर हथियारों से हमला किया।
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच की गयी और आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया ।
उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश (तीन) शिरीन जैदी ने उपरोक्त मुकदमे में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
भाषा सं जफर जितेंद्र
जितेंद्र

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