उप्र : आगरा में हत्या के 24 साल बाद तीन भाइयों को आजीवन कारावास

उप्र : आगरा में हत्या के 24 साल बाद तीन भाइयों को आजीवन कारावास

उप्र : आगरा में हत्या के 24 साल बाद तीन भाइयों को आजीवन कारावास
Modified Date: December 25, 2025 / 12:22 am IST
Published Date: December 25, 2025 12:22 am IST

आगरा, 24 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की एक स्थानीय अदालत ने जिले के फतेहाबाद क्षेत्र में एक युवक की हत्या के करीब 24 साल बाद तीन भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार महाजन ने इन तीनों भाइयों को पालिया गांव निवासी राज बहादुर के बेटे की 23 अप्रैल, 2001 को हत्या करने का दोषी पाया।

इस घटना के बाद राज बहादुर ने इन आरोपियों के खिलाफ फतेहाबाद पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। राज बहादुर के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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सिंह ने कहा कि अदालत ने करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही इन पर कुल 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इन आरोपियों के खिलाफ दो अप्रैल, 2002 को आरोप तय किए गए थे। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

भाषा

सं, राजेंद्र रवि कांत


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