उत्तर प्रदेश: आग की घटना के बाद इमारत के मालिक को 26.14 लाख रुपये वसूली का नोटिस
उत्तर प्रदेश: आग की घटना के बाद इमारत के मालिक को 26.14 लाख रुपये वसूली का नोटिस
लखनऊ, 31 जुलाई (भाषा) लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज इलाके में उस अवैध वाणिज्यिक इमारत के स्वामी को 26.14 लाख रुपये वसूली का नोटिस जारी किया है जिसमें 22 जून को लगी आग से झुलसकर 15 लोगों की मौत हो गई थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण ने अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त करने पर हुए खर्च की वसूली की मांग करते हुए यह नोटिस जारी किया है।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 26,14,212 रुपये वसूली का नोटिस वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला सहित इमारत के स्वामियों को भेजा गया है। प्राधिकरण ने अदालत के आदेश के अनुपालन में 25 जुलाई को उस इमारत का अवैध हिस्सा ध्वस्त किया था।
अधिकारी के मुताबिक, इस राशि में ध्वस्तीकरण अभियान पर खर्च जैसे मजदूरी, मशीन की तैनाती, ईंधन एवं रखरखाव खर्च, उपकरण का परिवहन और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था का खर्च शामिल है जिसे प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-4 के तहत अलीगंज के सेक्टर डी में स्थित इस इमारत का निर्माण रिहाइशी ढांचे के तौर पर कराया गया था, लेकिन अनधिकृत निर्माण के जरिए इसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में तब्दील कर दिया गया था।
गत 22 जून को इस इमारत के दूसरे तल पर एक कार्यालय में भीषण आग के बाद वहां फंसने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि पांच अन्य लोग किसी तरह बच गए थे।
भाषा किशोर राजेंद्र आशीष
आशीष

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