उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा

Ads

उत्तर प्रदेश: हत्या के मामले में पिता और तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - July 30, 2025 / 09:10 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 09:10 PM IST

मुजफ्फरनगर, 30 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2019 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पिता और उसके तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेखा सिंह ने बुधवार को समीदीन और उसके बेटे हारुन, आलमगीर और नासिर को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

सरकारी वकील कमल कुमार ने बताया कि चारों ने आपसी रंजिश की वजह से 30 अगस्त, 2019 को छपार थानाक्षेत्र के सिसौना गांव में शेर मोहम्मद नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

वकील ने बताया कि मृतक की मां ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और सभी को दोषी करार दिया गया।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र