उप्र: दहेज हत्या के मामले में पति, सास-ससुर समेत पांच दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा
उप्र: दहेज हत्या के मामले में पति, सास-ससुर समेत पांच दोषियों को 10-10 साल कारावास की सजा
बलिया, 21 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में पति, सास, ससुर सहित ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) संजीव सिंह ने शनिवार को बताया कि न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद पति, सास-ससुर समेत सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई और सभी पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नगरा थाना क्षेत्र के चांडी सराय संभल गांव में 14 मार्च 2024 को अनिता देवी नाम की महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला था।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस मामले में मृतका की मां सावित्री देवी की तहरीर पर 15 मार्च 2024 को अनिता के पति सोनू , सास तेतरी देवी, ससुर दशरथ, ननद प्रियंका एवं वंदना के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं व दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
सावित्री देवी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी अनिता का विवाह 24 नवम्बर 2022 को सोनू के साथ हुआ थी और शादी के बाद अनिता जब ससुराल गई तब से ही उसे दहेज में कथित तौर पर वाशिंग मशीन और एक लाख रुपये के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सोनू का अवैध संबंध था और जब अनिता इसका विरोध करती थी तो वह उसे जान से मारने की धमकी देता था।
सावित्री देवी ने बताया कि उनकी बेटी की एक संतान भी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अनिता की 14 मार्च 2024 को हत्या करने के बाद आरोपियों ने उसे फंदे से लटका दिया।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद सभी पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द अमित जितेंद्र
जितेंद्र

Facebook


