उप्र: सांप को मारने के आरोप में नाबालिग हिरासत में, वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज

उप्र: सांप को मारने के आरोप में नाबालिग हिरासत में, वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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  • Publish Date - August 19, 2025 / 02:00 PM IST,
    Updated On - August 19, 2025 / 02:00 PM IST

बलिया (उत्तर प्रदेश), 19 अगस्त (भाषा) बलिया में एक नाबालिग द्वारा सांप को लाठी से मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग ने मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। वन विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वन विभाग के दरोगा उग्रसेन कुमार ने बताया कि यह मामला 17 अगस्त को तब सामने आया जब उभांव थाना क्षेत्र के मुजौना गांव निवासी 12 वर्षीय किशोर द्वारा सांप को मारने और उसका वीडियो सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर पोस्ट करने की जानकारी मिली।

उन्होंने बताया कि इस मामले में वन विभाग के बिल्थरा रोड कार्यालय में नाबालिग के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

वन विभाग ने आरोपी को सोमवार को हिरासत में लेकर बलिया की एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे मऊ स्थित राजकीय संप्रेक्षण (किशोर) गृह भेज दिया गया।

भाषा सं जफर खारी

खारी