उत्तर प्रदेश: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

उत्तर प्रदेश: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
Modified Date: May 23, 2025 / 07:31 pm IST
Published Date: May 23, 2025 7:31 pm IST

कौशांबी (उप्र), 23 मई (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 31 दिसंबर 2015 को कौशांबी थाना में निलेश पांडे ने मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव हिसामबाद में उनके पिता प्रेम शंकर पांडे की दीपक पांडे ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह खेत से घर लौट रहे थे।

उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश शिरीन जैदी की अदालत ने दीपक पांडे को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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भाषा सं राजेंद्र खारी

खारी


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