उप्र : किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

उप्र : किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद

उप्र : किशोरी से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद
Modified Date: November 30, 2023 / 12:04 pm IST
Published Date: November 30, 2023 12:04 pm IST

बलिया (उप्र), 30 नवम्बर (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर बलात्कार करने के दस माह पुराने मामले में आरोपी एक युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक एस. आनंद ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी इसी साल आठ जनवरी को लापता हो गई थी। घटना के समय किशोरी पढ़ने के लिए कोचिंग गई हुई थी। इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।

आनंद के अनुसार, पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के हरपुर के निवासी हर्ष कमल सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से किशोरी को मुक्त करा लिया।

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उन्होंने बताया कि किशोरी ने अपने बयान में कहा था कि हर्ष कमल सिंह ने उसे अगवा करके उससे बलात्कार किया था। उसके बाद उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

आनंद ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 56 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

भाषा सं सलीम

मनीषा

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