उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा

उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा

उप्र: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल कारावास की सजा
Modified Date: August 21, 2025 / 03:07 pm IST
Published Date: August 21, 2025 3:07 pm IST

बरेली, 21 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनायी और और 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सक्सेना ने बताया कि 12 फरवरी 2023 को बिशारतगंज इलाके में रहने वाला विकास यादव (21) नाम का युवक 17 वर्षीय एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया।

उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला और बिशारतगंज थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

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सक्सेना ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश कुमार मयंक ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को विकास को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और उसपर 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा सं. सलीम सुरभि जितेंद्र

जितेंद्र


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