उत्तर प्रदेश: मां की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: मां की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: मां की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: July 26, 2025 / 03:24 pm IST
Published Date: July 26, 2025 3:24 pm IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 26 जुलाई (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी मां की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी अधिवक्ता आशीष त्यागी ने शनिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश रविकांत ने आरोपी जोगेंद्र को हत्या का दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

त्यागी ने बताया कि तितवई पुलिस थाना अंतर्गत ढिंढावली गांव में जोगेंद्र ने नौ दिसंबर, 2023 को पैसे देने से मना करने पर अपनी मां की कुदाल से हमला कर हत्या कर दी थी।

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पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जोगेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं राजेंद्र नेत्रपाल सिम्मी

सिम्मी


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