उप्र : कौशांबी में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : कौशांबी में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : कौशांबी में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: June 13, 2025 / 08:03 pm IST
Published Date: June 13, 2025 8:03 pm IST

कौशांबी (उप्र), 13 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक अदालत ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने के दोषी व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि जिले के मंझनपुर थाने में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि हरिश्चंद्र उर्फ़ गरीबदास नामक आरोपी ने उसकी बहन को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर करारी थाने में आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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उन्होंने बताया कि उपरोक्त मुकदमे के दोषी पाए गए हरिश्चंद्र उर्फ़ गरीबदास को शुक्रवार को जनपद न्यायालय की अपर जिला न्यायाधीश फरीदा बेगम ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

सं, राजेंद्र, रवि कांत रवि कांत


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