उप्र : अपनी मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद

उप्र : अपनी मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद

उप्र : अपनी मां से दुष्कर्म के दोषी बेटे को उम्रकैद
Modified Date: September 23, 2024 / 10:05 pm IST
Published Date: September 23, 2024 10:05 pm IST

बुलंदशहर, 23 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने सोमवार को 48 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी मां से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी 2023 को देहात थाना क्षेत्र के अडौली गांव में आबिद नाम का युवक अपनी मां को चारा लेने के लिए खेत में ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आबिद मौके से फरार हो गया, बाद में उसे उसके भाइयों यूसुफ और जावेद ने गांव में उसे पकड़ लिया।

उन्होंने बताया कि 21 जनवरी 2023 को आबिद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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शर्मा ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आबिद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा

सं, सलीम, रवि कांत रवि कांत


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