उप्र : गोंडा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

उप्र : गोंडा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

उप्र : गोंडा में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास
Modified Date: January 25, 2026 / 12:51 am IST
Published Date: January 25, 2026 12:51 am IST

गोंडा, 24 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ल ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

शुक्ल ने कहा कि यह मामला 20 अगस्त, 2022 का है, जब एक महिला ने वजीरगंज पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दुर्गेश और रामाश्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को सही पाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन क्षेत्राधिकारी संसार सिंह राठी ने दो दिसंबर, 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

डीजीसी (आपराधिक) ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो) निर्भय प्रकाश ने शनिवार को दोनों आरोपियों दुर्गेश उर्फ ​​बंथे चौहान और रामाश्री उर्फ ​​सरौ पाल को दोषी ठहराया और उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

सं, जफर रवि कांत


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