Gyanvapi Case : अदालत ने ज्ञानवापी केस पर सुनाया बड़ा फैसला, दोनों पक्षों में इस बात को लेकर बनी सहमति..

Varanasi court's decision on Gyanvapi case: अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया।

Gyanvapi Case : अदालत ने ज्ञानवापी केस पर सुनाया बड़ा फैसला, दोनों पक्षों में इस बात को लेकर बनी सहमति..

Gyanvapi Case

Modified Date: January 24, 2024 / 04:46 pm IST
Published Date: January 24, 2024 3:50 pm IST

Varanasi court’s decision on Gyanvapi case : वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का ज्ञानवापी मामला गरमा रहा है। ज्ञानवापी से संबंधित मामलों पर बुधवार को अहम सुनवाई हुई। आज तीन कोर्ट में मामले पर सुनवाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजूखाना सर्वे पर अब चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं, वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया।

 

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए।

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Varanasi court’s decision on Gyanvapi case : इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बंध पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें। जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

 

वहीं हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और आम सहमति बनी कि ASI की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को प्रदान की जाएगी…ASI ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट प्रदान करने पर आपत्ति जता रही थी इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए।”

ज्ञानवापी मामले पर वकील हरि शंकर जैन कहते हैं, ”बहुत सारी आपत्तियां उठाई गईं कि (एएसआई) रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए…आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराने का फैसला किया।” रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि रिपोर्ट में क्या है।”

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लेखक के बारे में

Shyam Bihari Dwivedi, Content Writter in IBC24 Bhopal, DOB- 12-04-2000 Collage- RDVV Jabalpur Degree- BA Mass Communication Exprince- 5 Years