इंडोनेशिया में एक शरिया अदालत ने यौन हरकत करने पर दो पुरुषों को बेंत से पीटने की सजा सुनायी

इंडोनेशिया में एक शरिया अदालत ने यौन हरकत करने पर दो पुरुषों को बेंत से पीटने की सजा सुनायी

इंडोनेशिया में एक शरिया अदालत ने यौन हरकत करने पर दो पुरुषों को बेंत से पीटने की सजा सुनायी
Modified Date: August 11, 2025 / 03:10 pm IST
Published Date: August 11, 2025 3:10 pm IST

बैंडा आसेह (इंडोनिशया), 11 अगस्त (एपी) इंडोनेशिया के रूढ़िवादी आसेह प्रांत में एक इस्लामी शरिया अदालत ने सोमवार को दो पुरुषों को यौन कृत्य में लिप्त रहने के जुर्म में सार्वजनिक रूप से 80-80 बेंत मारने की सजा सुनाई।

प्रांतीय राजधानी बैंडा आसेह की इस्लामी शरिया जिला न्यायालय में यह मुकदमा बंद कमरे में चला। न्यायाधीशों को यह अधिकार है कि यदि मामला व्यभिचार से संबंधित है तो वे जनसाधारण की अदालती कार्यवाही में पहुंच को सीमित कर सकते हैं और केवल निर्णय सुनाए जाने के समय उसे सार्वजनिक कर सकते हैं।

इस जोड़े (दोनों की उम्र 20-21 साल) को अप्रैल में तब गिरफ्तार किया गया था जब बैंडा आसेह के तमन सारी सिटी पार्क में लोगों ने उन्हें एक ही शौचालय में घुसते देखा तथा इलाके में गश्त कर रही शरिया पुलिस को इसकी सूचना दी।

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पुलिस ने शौचालय में घुसकर दोनों पुरुषों को एक-दूसरे को चूमते और गले लगाते हुए पकड़ा, जिसे अदालत ने यौन कृत्य माना।

आसेह को मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक धार्मिक माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा प्रांत है, जहां इस्लामी शरिया कानून के एक संस्करण को लागू करने की अनुमति है।

सोमवार का यह फैसला आसेह में साल 2015 में इस्लामी कानून लागू होने के बाद से समलैंगिकता के लिए सार्वजनिक रूप से बेंत से पीटने की पांचवीं सजा है।

इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपराधिक संहिता समलैंगिकता को नियंत्रित नहीं करती है। लेकिन केंद्र सरकार के पास आसेह में शरिया कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं है।

एपी

राजकुमार संतोष

संतोष


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